विश्वकर्मा योजना
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
पीएम विश्वकर्मा योजना में पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
1 लाख रूपये तक का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज दर पर पहले चरण में।
2 लाख रूपये तक का ऋण 5 प्रतिशर ब्याज दर पर दूसरे चरण में।
कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
500/- रूपये प्रति दिन का स्टायपेंड कौशल प्रशिक्षण के दौरान।
15,000/- रूपये उन्नत किस्म के औज़ार खरीदने के लिए।
पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र।
पहले चरण का लोन चुकाने के लिए 18 महीने दिए जायेंगे।
दूसरे चरण का लोन चुकाने के लिए 30 माह दिए जायेंगे।
प्रत्येक डिजिटल ट्रांसक्शन होने पर 1/- रूपये का लाभ मिलेगा।
पात्रता
आवेदन भारतीय होना चाहिए।
आवेदक पारंपरिक शिल्पकार या कारीगर हो।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक को।
आवेदक द्वारा पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि और मुद्रा योजना का लाभ न लिया गया हो।
पीएम विश्वकर्मा योजना में पात्र पारंपरिक व्यवसाय
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना अर्थात पीएम विश्वकर्मा योजना में निम्नलिखित पारंपरिक व्यवसाय करने वाले कारीगर और शिल्पकार इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे :-
कारपेंटर। (सुथार)
नाव बनाने वाले।(बोट मेकर)
अस्त्र बनाने वाले। (आरमोरर)
लोहार। (ब्लैकस्मिथ)
ताला बनाने वाले। (लॉकस्मिथ)
हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले। (हैमर और टूलकिट मेकर)
सुनार। (गोल्डस्मिथ)
कुम्हार। पॉटर)
मूर्तिकार। (स्कल्पटर)
मोची। (कॉबलर, शूस्मिथ)
राजमिस्त्री। (मेसन)
डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले। (कोईर, मैट, ब्रूम मेकर)
गुड़िया और खिलौने बनाने वाले। (डॉल एंड टॉय मेकर)
नाई। (बार्बर)
मालाकार। (गारलैंड मेकर)
धोबी। (वाशरमैन)
दर्ज़ी। (टेलर)
मछली का जाल बनाने वाले। (फिशिंग नेट मेकर)
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
आधार कार्ड।
मतदाता पहचान पत्र।
मोबाइल नंबर।
बैंक खाते का विवरण।
आय प्रमाण पत्र।
कारीगरी से सम्बंधित दस्तावेज़।
जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)